सूरत. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) को मानहानि केस में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुना सकता है. मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के कारण आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए थे. इसके कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी. इस संबंध में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है और माना जा रहा है कि उस दिन फैसला आ सकता है. राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोषसिद्धि पर रोक की याचिका दाखिल की थी.