किसानों का रेल रोको आंदोलन 18 को, रेलवे ने बताया अपना नया कानून

राजनांदगांव। मांगों को लेकर संयुक्त किसाना मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन की तैयारी से रेलवे प्रशासन के कान खड़े हो गये हैं। रेलवे ने भी अपना नया कानून बताया है। राजनांदगांव जिले में भी इस आंदोलन को सफल बनाने जिला किसान संघ के पदाधिकारी किसानों से आह्वान कर रहे हैं।
जिला किसान संघ के प्रमुख सुदेश टीकम ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर छत्तीसगढ़ भर में इस आंदोलन को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में इस जिले में भी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर किसानों को आह्वान कर रहे हैं कि मांगों को लेकर 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नजदीकी रेल पटरियों पर आंदोलनरत हो जायें। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन, एसडीएम वगैरह को अवगत करा दिये हैं।
इधर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स राजनांदगांव के इंचार्ज पी. अल्डक ने वर्ष 2020 के नये कानून की जानकारी दी। बताया कि किसी संगठन द्वारा रेल रोको आंदोलन करके रेलवे की संपत्ति और इसके किसी यात्री को क्षति पहुंचाई जाती है तो न्यायालयीन कार्यवाही करके क्षतिपूर्ति का जवाबदार संबंधित संगठन को ठहराया जायेगा जैसा कि नया नियम बना है। उक्त नियम की जानकारी देने पर श्री टीकम ने कहा कि पंजाब-हरियाणा आदि में भी तो रेल रोको आंदोलन हुए हैं।

          

 

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