राजनांदगांव। प्रार्थी ने विगत 17 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्र. 474/2021 धारा 363 भादवि का अपराध कायम किया गया। मुखबीर की सूचना पर अपहृता व आरोपी का कोल्हापुर महाराष्ट्र में होने की खबर पर एवं एक अन्य प्रकरण अपराध क्र. 574/2020 धारा 363 भादवि के अपहृत बालिका एवं आरोपी का अहमदनगर महाराष्ट्र में होने पता चलने पर मुखबीर सूचना को तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिले में चल रहे ऑॅॅपरेशन मुस्कार नके तहत अपहृत नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी हेतु टीम गठित कर दीगर प्रांत कोल्हापुर एवं अहमद नगर महाराष्ट्र टीम रवाना की गई जो चौकी प्रभारी दिनेश यादव एवं पुलिस टीम द्वारा कोल्हापुर महाराष्ट्र पहुंचकर अपराध क्र. 474/2021 की अपहृत बालिका को आरोपी रमेश मरकाम पिता धुपसिंह मरकाम 30 साल निवासी ग्राम भारी थाना बैहर जिला बालाघाट मप्र के कब्जे से बरामद किया गया एवं अपराध क्र 574/2020 की अपहृत बालिका को अहमद नगर महाराष्ट्र से आरोपी प्रकाश ठोंके पिता सीताराम ठोंके 25 साल निवासी कारला थाना मोजपुर जिला जालना महाराष्ट्र के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृत बालिका के कथन एवं आरोपी रमेश मरकाम से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि सहयोगी देवनारायण उर्फ दाउ देवांगन निवासी ग्राम जारवाही पुलिस चौकी मोहारा के साथ नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर मोटर सायकल में बैठाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया हूं। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्र. 474/2021 में धारा 363, 366, 376(2) (ढ), 34 भादवि 4, 5 ठ, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई एवं अपराध क्र. 574/2020 में नाबालिग बालिका के कथन एवं आरोपी प्रकाश ठोंके के जुर्म कबूल करने पर धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) भादवि, 4, 5ठ, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक दिनेश यादव, सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, परमानंद बोगा, प्रेमलाल साहू, श्रद्धा बाघमारे की भूमिका मिलीजुली रही।