रायपुर। राजधानी के टिकरापारा थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो) के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने आरोपी महेश धीवर (35) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 8 मई 2024 की है। शाम करीब 5.30 बजे 9 साल 7 माह की मासूम बच्ची दूधाधारी मठ मंदिर के पास गोबर लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी महेश धीवर ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ने बच्ची को डराया-धमकाया कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने घर पहुंचकर मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद 13 मई 2024 को टिकरापारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बयान और सबूत के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

