राजनांदगांव (दैनिक पहुना)। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए नए निर्देश जिसमें कर्ज वसूली एजेंट्स पर सख्त हुआ आरबीआईए अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सदस्य परवेज अहमद पप्पू ने कहा कि कर्ज वसूली एजेंट्स पर सख्त हुआ आरबीआई, अब नहीं कर सकेंगे ग्राहकों को परेशान। जारी हुए नए निर्देश आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है। वहीं अब रिकवरी एजेंट सिर्फ दिन के समय लोन के लिए फोन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि बैंक, गैर.बैंकिंग वित्त कंपनियां एनबीएफसी और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां एआरसी यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए आरबीआई ने कहा सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें। देर रात या सुबह कर्जदारों को कॉल नहीं करें। इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से फोन करने से भी परहेज करने को कहा है आरबीआई के मुताबिक, वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं। आरबीआई समय.समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है। उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें। लेकिन हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया है केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एआरसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।श्री अहमद ने आगे कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन दरअसल रिजर्व बैंक को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि रिकवरी एजेंट बकाया वापस लेने के लिए ग्राहकों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। कोविड के दौरान आय पर दबाव या नौकरी छूटने की वजह से कई लोग कर्ज की किस्त समय से चुकाने में असफल रहे थे जिसके बाद रिकवरी एजेंट ने पैसा वापस पाने के लिए दबाव बनाया। जिससे कई लोगों की स्थिति और गंभीर हो गई। इन सभी घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंटों को नियमों के अंदर बने रहने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
’’शिकायत आई होगी तभी आरबीआई ने यह काम किया है। आरबीआई का निर्देश सभी बैकों के लिये है। हमारे पास अभी कोइ शिकायत नही आई है। शिकायत आयेगी तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।
अजय त्रिपाठी (लीड बैंक मैनेजर), जिला राजनांदगांव