नई दिल्ली: RBI Rules: अगर आपके पास फटा या टेप चिपका हुआ नोट है और आप ये नोट कहीं दे नहीं पा हैं क्योंकि दुकानदार भी इसे लेने से मना करते हैं. तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको इस नोट के बदले सही नोट मिल जाएंगे. इस टेप चिपके हुये नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं. आइए जानते हैं कि बैंक नियमों के अनुसार, इन नोट को आप कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. यानी कैसे इस टेप चिपके नोट को आप वैध बना सकते हैं.
क्या कहते है बैंक के नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ (RBI) के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार, अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं. और कोई भी सरकारी बैंक (PSBs) नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते. ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं.
ये है नोट बदलने का तरीका
अगर आपका नोट टुकड़ों में फटा हो तो भी बैंक इसे बदलेगा. यहां तक कि फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता है.अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदला जा सकता है. इसके लिए आप एक फॉर्म भरकर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के करंसी चेस्ट या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं.
पूरे पैसे मिलेंगे वापस
आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर यह निर्भर करता है कि आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं. थोड़े-बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा. उदाहरण से समझें- अगर 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फीसदी से ज्यादा बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी. अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 फीसदी या इससे ज्यादा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी.
वहीं, अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 40 से 80 फीसदी के बीच होता है तो आपको उस नोट के वैल्यू की आधी कीमत ही मिलेगी. अगर 50 रुयपे से अधिक वैल्यू वाले एक ही नोट के दो टुकड़े हैं और ये दोनों टुकड़े सामान्य नोट के 40 फीसदी तक हैं तो आपको नोट के पूरी वैल्यू के बराबर कीमत मिलेगी. 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों को बदलने पर आधी कीमत नहीं मिलती है. यानी अब आप बिना घाटे के अपने पैसे बदल सकते हैं.
ऐसे करें शिकायत
अगर आपको कोई बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए मना करे तो https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार नहीं कर सकता. साथ ही इसके बावजूद अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं. कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार तक का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है.