आरबीआई ने अमेजन पे (इंडिया) को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए. कंपनी की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्देशों का पालन न करने का आरोप सही साबित हुआ है. इसके बाद आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. बता दें कि अमेजन पे ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की डिजिटल पेमेंट यूनिट है.
ई-कॉमर्स अमेजन को पहले ही मिल चुका है नोटिस
इससे पहले जनवरी 2023 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मानक के खिलाफ घटिया सामान की बिक्री के मामले में अमेजन ग्रुप की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया को नोटिस जारी किया था. इसमें अमेजन समेत कुछ अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 7 दिनों के भीतर मानक के उल्लंघन में खिलौनों की बिक्री का कारण बताने को कहा गया था. जवाब नहीं देने पर प्राधिकरण ने उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.