बैंकों के अलावा भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को लोन देती हैं. इन्हें नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFC कहते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब ऐसी ही एक NBFC का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
इस NBFC का नाम X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है. RBI ने लोन संचालन में अनियमितताओं के चलते X10 कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
X10 कंपनी का लाइसेंस रद्द
X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई स्थित एक NBFC है, जो वीकैश टेक्नोलॉजी, XNP टेक्नोलॉजी, यारलुंग टेक्नोलॉजी, शिनरुई इंटरनेशनल, मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी और हुआडाटेक टेक्नोलॉजी समेत कई सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए लोन बांटती थी.
RBI का कहना है कि कंपनी ने अपने डिजिटल लोन ऑपरेशन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है.
यह है लाइसेंस रद्द करने की वजह
X10 कंपनी ने अपने मुख्य कार्यों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन, ब्याज दरें तय करने के साथ-साथ ‘KYC’ सत्यापन को अन्य प्रदाताओं को ‘आउटसोर्स’ कर दिया. इसके साथ ही कंपनी सेवा प्रदाता की जांच करने में भी विफल रही.
आपको बता दें कि X10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था.