Jiah Khan Case: एक्ट्रेस-मॉडल जिया खान के आत्महत्या मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है. सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया है. 3 जून, 2013 की आधी रात को 25 वर्षीय जिया खान पॉश जुहू इलाके में सागर संगीत बिल्डिंग में अपने फ्लैट में लटकी पाई गई थीं.
जिया ने सुसाइड नोट में सूरज का लिया था नाम
कहा जाता है कि जिया आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज के साथ रिश्ते में थीं. जिया ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें सूरज पंचोली का नाम शामिल था. उस वक्त एक्टर सूरज पंचोली बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे. मामले के एक हफ्ते बाद सूरज पर आईपीसी की धारा 306 के तहत कथित तौर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद, जिया की मां राबिया खान द्वारा बार-बार दी गई दलीलों और 3 जुलाई, 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया.
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था. जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का. बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था.
सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है. उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता राबिया खान, पुलिस और सीबीआई के कहने पर अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी. जिया को अमिताभ बच्चन अभिनीत हिंदी फिल्म ‘निशब्द’ में उनके अभिनय के लिए जाना जाता था.