रायपुर। VIP रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत मामले में ‘रशियन’ गर्ल को जमानत मिल गई है। जिसके बाद युवती सेंट्रल जेल से बाहर आ गई है। हालांकि, उसे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। युवती का पासपोर्ट अब भी पुलिस के पास जब्त है। इस मामले में युवती के वकील का कहना है कि उसे कार ड्राइविंग भी नहीं आती। इसके बावजूद उसे एक्सीडेंट केस में गैर इरादतन हत्या के मामले में फंसाया गया। वकील ने बताया कि फिलहाल पुलिस के पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि गाड़ी युवती चला रही थीं। वह को-पैसेंजर थी। उसे गाड़ी ड्राइविंग करने नहीं आती है। विदेश मंत्रालय के जरिए इसकी पुष्टि भी की जानी थी।
युवती के वकील गुप्ता ने बताया कि तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान वियना कन्वेंशन का पालन नहीं किया। यह एक इंटरनेशनल संधि है। इसमें कहा गया है कि कोई भी देश के नागरिक को गिरफ्तार करने के दौरान दूतावास को जानकारी देनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने बहुत देरी की।इसके अलावा युवती की गिरफ्तारी के दौरान पूरी कार्रवाई हिंदी भाषा में की गई। जो उसकी समझ से परे थी। अरेस्ट मेमो भी इंग्लिश में नहीं थे। इस लैंग्वेज ग्राउंड के तर्क हमने कोर्ट में रखे।