श्रद्धा मर्डर केस: आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर कोर्ट में सुनवाई 7 मार्च को

अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर दिल्ली की एक अदालत 7 मार्च को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आफताब पूनावाला को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किए जाने के बाद आरोपों पर सुनवाई की तारीख तय की। इससे पहले 21 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले को सत्र अदालत में सुपुर्द कर दिया था जहां हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों की सुनवाई होती है। अदालत ने 7 फरवरी को पुलिस द्वारा 24 जनवरी को दायर 6,629 पन्नों के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।

चार्जशीट में क्या था?

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि आफताब अमीन पूनावाला ने खुलासा किया कि वह दुबई में एक सहित कई महिलाओं के दोस्त थे, और उनके लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर ने उनकी वफादारी पर संदेह किया, जिसके कारण उनके बीच बहस हुई। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पूनावाला, जिस पर वॉकर का गला घोंटने और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने के बाद ठिकाने लगाने का आरोप है, ने दो सप्ताह के “कसाई कोर्स” में भाग लिया था, जब वह मुंबई में होटल प्रबंधन में अपना डिप्लोमा कर रहा था।

चार्जशीट के अनुसार, वाकर ने पुलिस द्वारा पूछताछ किए गए एक गवाह को बताया कि वह अक्सर बीमार होने का दावा करके काम से छुट्टी लेती थी क्योंकि पूनावाला उसे पीटता था। चार्जशीट में कहा गया है, “वॉकर को शक था कि वह उसे धोखा दे रहा है और उसने यह भी खुलासा किया कि वॉकर के साथ उसके झगड़े का मुख्य मुद्दा यही था। उसने खुलासा किया कि वह इन मुद्दों पर उसे मारता था।” इसमें कहा गया है कि वॉकर की मौत के बाद पूनवाला की एक महिला से दोस्ती हो गई। चार्जशीट में कहा गया है, “जब वाकर आरोपी के घर गई तो उसने उसके शरीर को रेफ्रिजरेटर से (इसे साफ करने के बाद) किचन कैबिनेट में स्थानांतरित कर दिया था।”

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