दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) अदालत की अनुमति के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने तिहाड़ जेल से घर पहुंचे. एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी.
हालांकि मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी थी. 11 नवंबर को सिर्फ 6 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान AAP नेता सिसोदिया की तरफ से पेश वकील ने कहा कि अगर 5 दिन संभव नहीं है तो 2 दिन की इजाज़त दे दीजिए. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि हाईकोर्ट ने भी पहले इस तरह से पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की याचिका का तीखा विरोध किया.
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. ईडी और सीबीआई, दोनों केस में मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है.