सुप्रीम कोर्ट ब्रेकिंग: सीएम योगी को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में खारिज की याचिका, ‘फ्रीबीज’ केस 3 जजों की बेंच के पास भेजा

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले को 3 जजों की बेंच के पास पुर्नविचार के लिए भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है. वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन सही होगा. लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है. 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है. हम यह मामला 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं. इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं. 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है. वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं.

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