नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट वाली दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया है. इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट लगाने के आदेश को सुप्रीमकोर्ट में झटका लगा है. अदालत ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. फिलहाल आदेश पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. कोर्ट ने कहा, दुकानदार खाने का प्रकार लिखें. अपना नाम लिखना जरूरी नहीं.
बता दें कि याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. साथ ही सरकार के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है. एनजीओ ‘एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की है.