देश की सर्वोच्च अदालत(Suprem Court) ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पति को दूसरी शादी में पत्नी से तलाक(Diavorce) होने पर भी भरण-पोषण का खर्च देना होगा, यदि पहली शादी का मामला कोर्ट से नहीं सुलझाया गया है. कोर्ट ने कहा अगर दूसरी शादी में भी तलाक होता है तो पति को अपनी पत्नी की देखभाल करनी होगी. रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में एक मामले में जस्टिस बी.वी.नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला दिया कि दूसरी पत्नी से तलाक लेने पर भरण-पोषण देते वक्त यह बहाना नहीं चलेगा कि पहली शादी अभी कोर्ट में पेंडिंग है.