अवैध शराव परिवहन करते पकड़ा गया आरोपी

  • आरोपी के कब्जे से 60 पौवा देशी प्लेन, 24 पौवा अंग्रेजी शराव सहित नगदी 1140/- रूपये, एक पुरानी मोवाईल एवं एक पुरानी मोटर सायकल पल्सर CG 07 AB 7800 को किया गया जप्त
  • आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) आवकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।
  •  थाना अंवागढ़ चौकी की कार्यवाही।

जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चलाये जा रहे अवैध शराब कोचियों की धरपकड़ कार्यवाही के तारतम्य में थाना अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में विशेष मुहिम छेड़ कर  20.02.2022 को 01 शराब कोचिया के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव संतोष सिंह, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के निर्देशन में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकश्वर जांगड़े द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब कोचियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी तारतम्य में 20.02.2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति फारेस्ट बैरियर अंबागढ़ चौकी के पास अपने मो0सा0 में अवैध रूप से शराब लेकर जा रहे है कि सूचना पर तलबशुदा गवाहों के मौके पर पहुंचकर एक काले रंग के पल्सर गाडी को देखकर हाथ देकर रोकवाए जो पुलिस देखकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पडकर पूछताछ करने पर पर अपना नाम हरिश शर्मा पिता स्व० श्री अश्वनी शर्मा उम्र 40 साल साकिन वार्ड क्र0 14 मंशा देवी मंदिर के नीचे गली बांधाबाजार थाना अं०चौकी जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताये जिसके कब्जे से एक भूरे रंग के झोला में जिसमें तोता ब्राण्ड लिखा हुआ है जिसके अंदर देशी एवं विदेशी शराब मिला, उक्त शराब रखने के संबंध में धारा 91 जाoफौ0 का नोटिस तामिल किया जो नोटिस के जवाब में कोई कागजात नही होना लिखित में दिये कि आरोपी हरिश शर्मा के कब्जे से एक भूरे रंग के झोला जिसमें तोता ब्राण्ड लिखा हुआ है जिसके अंदर 60 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम एल भरी हुई शील बंद कुल मात्रा 10.800 बलक् लीटर किमती 7,200/- रूपये एवं अंग्रेजी CAPITAL शराब 24 पौवा प्रत्येक में 180 एम एल भरा हुआ शील बंद कुल मात्रा 4.320 बल्क लीटर किमती 2880/- रूपये नगदी रकम 1140/- रूपये 101 नग पुरानी इस्तेमाली मोबाईल सेट ओप्पो कंपनी का जिसमें BSNL कंपनी का सीम लगा हुआ किमती लगभग 5,000/- रूपये, एक पुरानी इस्तेमाली मो0सा0 पल्सर क्रमांक CG 07 AB 7800 काला रंग का किमती लगभग 20,000/- रूपये कुल जुमला रकम 36,220/- रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया, आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके परआरोपी हरिश शर्मा को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर गिर० किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दिया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34- (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकश्वर जांगड़े, प्र०आर० 350 जनक लाल उमरिया, आरक्षक 1609 इस्माईल खान आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1139 रोहित भगत, 1702 माघवेन्द्र नवरत्न का सराहनीय भूमिका रही।

error: Content is protected !!