राजनांदगांव। प्रार्थी ने बसंतपुर थाना में शिकायत दर्ज कराया कि बीते दिवस 19 मार्च को रात्रि 11ः15 बजे से 11ः40 बजे तक मानव मंदिर चौक में खडा था। उसी समय आशीष पाण्ड्या आया और इसे घर छोडने की बात कहकर इसके मोटर सायकल में बैठ गया और आरोपी को सागरपारा मंदिर के सामने ले गया। जहॉ पर आशीष पाण्ड्या उतरते ही अपने पास रखे धारदार चाकू को निकाल कर प्रार्थी को 50,000/रूपये की मांग किया नही देने आरोपी द्वारा प्रार्थी को जान से खत्म करने धमकी देकर प्रार्थी के उपर धारदार चाकू से हमला किया। तब प्रार्थी अपनी जान बचाने के लिए आशीष पाण्ड्या के मोबाईल में 20,000/रूपये फोन पे किया, और प्रार्थी जैसे तैसे कर वहॉ अपना जान बचाकर वहॉ से भागा। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 119(2), 309(1), 309(2),309(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी के पता तलाश हेतु गठित टीम द्वारा आरोपी आशीष पाण्ड्या पिता उज्जवल पाण्ड्या उम्र 31 साल निवासी लालबाग प्रभात नगर को महज 03 घण्टे के भीतर हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ किया गया। जो जुर्म करना स्वीकार किया तथा आरोपी के कब्जे से लूटे हुए रकम में से 4,000/रूपये एवं घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
