रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नव वर्ष से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए यात्रा भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने इसके संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत, छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों में बदलाव कर कुछ संवर्गों के लिए स्थाई यात्रा भत्ते की पात्रता और दरों को पुनः निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने गहन विचार-विमर्श के बाद स्थाई यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया है। इस बदलाव का लाभ कई सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। संशोधित भत्ते के दायरे में आने वाले कर्मचारियों में राजस्व निरीक्षक (आरआई), विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, और पीएचई विभाग के हैंडपंप तकनीशियन शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अब 350 रुपये के बजाय 1200 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा।
सरकार ने जिला और तहसील स्तर के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। भृत्य जमादार, वन राजस्व विभाग के चेनमैन, न्यायिक और जीएसटी विभाग के प्रोसेस सर्वर, और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को अब 300 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता मिलेगा।