रायपुर। नए साल के पहले दिन बुधवार को यातायात पुलिस ने अरबी भाषा में लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जगदलपुर के रहने वाले वाहन मालिक मोहम्मद अरबी हुसैन को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।
डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को इंटरनेट मीडिया पर अरबी भाषा में नाम लिखे नंबर प्लेट लगी फॉर्च्यूनर कार की फोटो वायरल होने पर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। इसके बाद वाहन मालिक मो. अरबी हुसैन को नोटिस जारी कर कार समेत यातायात मुख्यालय में तलब किया गया।
कार लेकर पहुंचे अरबी हुसैन के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने का प्रकरण तैयार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां कोर्ट ने वाहन मालिक को पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया।
नंबर प्लैट पर कोई लेख अवैधानिक
डीएसपी ने बताया कि किसी भी वाहन के नंबर प्लेट में मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबरों और अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना अनिवार्य है। नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं अन्य कोई भी लेख अवैधानिक है।
मानक प्रारूप के अलावा नंबर प्लेट के अंको, अक्षरों में छेड़छाड़ या अस्पष्ता होने पर या नाम, पदनाम लिखने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाती है।
19 मार्च तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के निर्देश परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित करा लें।
इसके साथ ही वर्तमान में लगी हुए नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करें। मार्च के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर वाहन मालिक के खिलाफ यातायात विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।