बागेश्वर धाम की कथा के खिलाफ लगी याचिका खारिज, जज ने वकील को कही ये बातें..

जबलपुर। बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) केस में बार काउंसिल (bar Council) ने जज (Judge) से माफी मांगी है। दरअसल, मध्यप्रदेश के बालाघाट में धीरेंद्र शास्त्री की कथा आयोजित होने वाली थी, जिसके खिलाफ याचिका लगी थी। तब जज और वकील के बीच खूब बहस हुई। जज ने वकील को फटकार लगाते हुए जेल भेजने तक की बात कह दी थी। इसी मामले में अब बार काउंसिल ने वकील के बर्ताव पर सार्वजनिक रूप से जज साहब से माफी मांगी है।

दरअसल, बालाघाट (Balaghat) जिले के परसवाड़ा स्थित ग्राम भादूकोटा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri) की 2 दिवसीय वनवासी राम कथा होने वाली थी। जिसे रद्द कराने के लिए एक वकील साहब बिना किसी तैयारी के जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) पहुंच गए। अदालत में सुनवाई के दौरान वकील के व्यवहार से जस्टिस विवेक अग्रवाल इतने गुस्सा हुए कि न्यायालय की अवमानना के आरोप में सीधे जेल भेजने की चेतावनी दे डाली।

आखिर में जब याचिकाकर्ता की ओर से कोई सहमति पत्र (ऑथराइजेशन लेटर) प्रस्तुत नहीं कर पाया तो जस्टिस साहब ने याचिका खारिज कर दी। हाईहोर्ट में सुनवाई के दौरान घटित वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। वहीं इस पूरे मामले में बार काउंसलि ने वकील और बार काउंसिल की तरफ से खेद व्यक्त किया है।

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