पासपोर्ट बनाने के नियमों में हुआ बदलाव,अब इस ‘सर्टिफिकेट’ के बिना नहीं होगा आवेदन…

नई दिल्ली। अगर आप पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तो साथ में अपना जन्म प्रमाण पत्र भी साथ रख लें. भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है, जिसमें 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा. वहीं, पुराने आवेदक अन्य दस्तावेजों का विकल्प चुन सकते हैं.

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