Gyanvapi Case Allahabad High Court: वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू कराने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख तय की. मुस्लिम पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी ने दलील रखी.
बता दें कि वाराणसी कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू हो गई है. कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. साथ ही हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, ’31 जनवरी आदेश आने के कारण तुरंत कोर्ट आना पड़ा. 17 जनवरी के आदेश को भी देंगे चुनौती.’ जस्टिस रोहित रंजन ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीश ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध किया.
6 फरवरी को दोपहर दो बजे मामले की अगली सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है. कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन-पूजन जारी रहेगा. अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी चुनौती देगा.
जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है. 17 जनवरी से डी एम वाराणसी रिसीवर नियुक्त हुए है, देखभाल की जिम्मेदारी उनकी है. कोर्ट ने यूपी के एडवोकेट जनरल से कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है. डीएम वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.