1 फरवरी से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम,आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर

रायपुर. 1 फरवरी आने में कुछ दिन ही बचे है. इसके साथ ही इस दिन से कई बदलाव किए जा रहे है, जिसका असर सीधे आपके पॉकेट पर होगा. आइए जानते हैं कि कौन से बदलाव होने जा रहे हैं.

NPS आंशिक निकासी के नियम

PFRDA ने आंशिक निकासी की सुविधा और कानून के पालन की गारंटी के लिए 12 जनवरी, 2024 को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. यह एक फरवरी से लागू हो जाएगा. एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते के कंट्रीब्यूशन (एम्प्लॉयर योगदान को छोड़कर) का 25% तक निकाल सकते हैं. विदड्रॉल का अनुरोध मिलने पर सरकारी नोडल कार्यालय रिसीवर को नॉमिनेट करेगा. वेरिफिकेशन के बाद ही CRA आंशिक निकासी अनुरोधों को प्रोसेस करेगा.

IMPS के बदलेंगे नियम

अब आप 1 फरवरी से बिना बेनिफिशरी का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट में 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. पिछले साल 31 अक्टूबर को NPCI की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था. अब आप सिर्फ फोन नंबर और बैंक अकाउंट का नाम एंटर करके पैसा भेज सकते हैं.

फास्टैग KYC

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कहा कि वह उन FASTags को बैन या ब्लैकलिस्ट कर देगा जिनके KYC पूरा नहीं हुआ है. फास्टैग केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा 31 जनवरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद NHAI ने यह पहल की है.

एसबीआई होम लोन

SBI की तरफ से स्पेशल होम लोन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत बैंक के ग्राहक 65 बीपीएस तक के होम लोन पर छूट का लाभ उठा सकते हैं. प्रोसेसिंग फीस और होम लोन पर रियायत की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2024 है. यह डिस्काउंट सभी होम लोन के लिए मान्य है.

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