राजनांदगांव। शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित करने कहा है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व तथा नया वर्ष एवं क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। इसके अनुसार दीपावली एवं गुरू पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी। छठ पूजा प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, नया वर्ष व क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।