जगदलपुर। टेलीफ्राड के 2 मामले में सायबर सेल एवं थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में झारखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 4 एन्ड्रायड मोबाईल, 3 कि-पेड मोबाईल, 9 सिम कार्ड, एक ब्लुटूथ, 10 विभिन्न बैंको का एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, एक चेक बुक, एक पेन कार्ड, एक पावर बैंक, एक आधार कार्ड एवं नगदी 51 हजार रू. जब्त किया गया। पहले प्रकरण में प्रार्थी राहुल कुमार (32) खमतराई जिला रायपुर, हाल- हाटकचोरा जगदलपुर द्वारा एनर्जी मैनेजर एण्ड आडिटर एक्जॉम में बैठने हेतु फार्म भरा गया था, जिसके लिए उसने क्रेडिट कार्ड से 6000 रू. पेमेन्ट किया किन्तु फार्म सबमिट नहीं होने व कार्ड से बैलेंस कट जाने से पैसे वापस प्राप्त करने के लिए कस्टमर केयर नंबर सर्च कर कॉल किया, जिन्होंने प्रति उत्तर में कॉल कर स्वयं को एस.बी.आई. कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर कटे हुए पैसे वापस दिलाने का भरोसा दिलाकर क्रेडिट कार्ड नंबर, मोबाईल पर आये ओटीपी नंबर, बैक एकाउण्ट नंबर तथा एनी डेस्क एप्प डाउनलोड कराकर कुल 68,484 रू. की ठगी किये जाने की रिपोर्ट लिखाई। जिस पर थाना कोतवाली में 16 फरवरी23 को धारा 420 भादवि. 66(सी,डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं. के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का देवघर (झारखण्ड) में होने की जानकारी मिलने पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर झारखण्ड रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को सगराजोर थाना पालाजोरी जिला देवघर (झारखण्ड) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कलीम अंसारी (34) कुमगढ़ा जिला देवघर (झारखण्ड) होना बताया एवं पूर्व में प्रार्थी से एस.बी.आई. कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर खाते संबंधी विभिन्न जानकारी एवं एनी डेस्क एप्प डाउनलोड कराकर 68,484 रू. का ठगी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड लेकर बस्तर लाया गया जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। दूसरे प्रकरण में प्रार्थिया शकुन्तला नाग निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगदलपुर के द्वारा फेसबुक में दिखे साईट से आर्डर किये सामान के रिटर्न हेतु कस्टमर केयर नंबर सर्च कर व्हाटसअप कॉलिंग एवं मैसेज द्वारा संपर्क करते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गये लिंक को क्लिक एवं एप डाउनलोड कराने पर बैंक खाते से 50,700 रू. की ठगी की सूचना पर थाना कोतवाली में धारा 420 भादवि. 66(डी) आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध मोबाईल नं. के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का देवघर में होने की जानकारी मिलने पर निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर झारखण्ड रवाना किया गया था। टीम द्वारा सायबर सेल के मदद से आरोपी को सारठ जिला देवघर (झारखण्ड) में घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम दिवाकर यादव (25 वर्ष) ग्राम जमुनियाटांड थाना सारठ जिला देवघर (झारखण्ड) होना बताया, जिसे पूछताछ करने पर पूर्व में प्रार्थिया से 50,700 रू. ठगी करना स्वीकार किया। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
सायबर फ्रॉड से बचाव के लिए बस्तर पुलिस की अपील
1. गूगल या अन्य प्लेट फॉर्म में उपलब्ध कस्टमर केयर नंबर का प्रयोग करने के पहले उसकी जॉच कर लेवें।
2. अनजान व्यक्ति से बैंक एकाउण्ट डिटेल तथा ओ.टी.पी./एम.पिन आदि महत्वपूर्ण जानकारी शेयर न करें।
3. अपने मोबाईल में डाटा प्रोटेक्शन हेतु एंटी वायरस अवश्य डलवायें और समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें।
4. एटीएम ब्लॉक करने/केवाईसी अपडेट कराने/खाता को आधार से लिंक कराने एवं सिम अपडेट करने के नाम पर आनलाईन ठगी किया जाता है, ऐसे फोन कॉल से सावधान रहें।
5. रिमोट एक्सेसिंग एप, लिंक या अन्य माध्यम से डाउनलोड कराकर मोबाईल बैंकिंग से न्यूनतम राशि का आहरण कराकर ठगी किया जाता है, ऐसे आहरण से बचे।
6. सायबर ठगी के संबंध में शासन के वेबसाईट एनसीसीआर पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर-1930 पर अपनी शिकायत कहीं पर भी दर्ज करवा सकते है।