Supreme Court on Bulldogger Row: जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरे देश में इस तरह एक साथ रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की दलील
इस मामले की सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि केस सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है बल्कि देश के सामाजिक ढांचे का सवाल है.
सुनवाई की बड़ी बातें
1.दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चले एमसीडी के बुलडोजर के मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी.
2. बुलडोजर पर रोक जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली में फिलहाल बुलडोजर की कार्यवाही पर लगी रोक जारी रहेगी.
3. ‘खरगोन में 88 हिंदुओं के घर तोड़े गए’
आज की सुनवाई के दौरान एसजी ने कोर्ट में कहा कि खरगोन में हुई हिंसा में 88 हिंदुओं के घर तोड़े गए.
4. बुलडोजर एक्शन पर रोक चाहता हूं: सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक चाहता हूं. इस पर कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक का आदेश हम नहीं दे सकते. सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ये भी तो देखे कि क्या ये कार्रवाई किसी खास इलाके में हो रही है. कोर्ट ने कहा, ‘हम इस पर विचार करेंगे.’
5. कोर्ट की रोक के बाद भी चला बुलडोजर
सुनवाई के दौरान इस बीच बृंदा करात के वकील पी सुरेन्द्रनाथ ने कहा -कि वो मौके पर मौजूद थीं. कोर्ट की रोक के बावजूद काफी देर तक वहां बुलडोजर चलता रहा.