उमेश पाल अपहरण केस:अतीक अहमद को उम्रकैद, 2 अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास

Atique Ahmed News Case Update: प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद (Atique Ahmed) को साल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी आजीवन कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि प्रयागराज की कोर्ट उमेश पाल अपरहण केस में 23 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज सजा का ऐलान होना है. इससे पहले आज (28 मार्च) ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी अतीक को झटका लगा था और कोर्ट ने उसे हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था.

7 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद समेत कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. आज कोर्ट में 10 आरोपियों को पेश किया गया, जिनमें से 3 को दोषी करार दिया गया, जबकि कोर्ट ने 7 को बरी कर दिया गया. कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है. वहीं, अतीक के भाई अशरफ अहमद, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया है. जबकि, एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो गई थी.

माफिया अतीक पर क्या है आरोप?

बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या (Raju Pal Murder) के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल (Umesh Pal) ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है. उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में मामले में पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक के बल पर उसका अपहरण कर लिया गया. मामले में 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई और चार अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को उनके प्रयागराज स्थित घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर उमेश पाल को मारने की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया है.

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