रायपुर. भूपेश सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता (Unemployment allowance) देने का ऐलान कर चुकी है. जिसके बाद भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. 1 अप्रैल से इस योजना की शुरुआत हो चुकी है. शासन की इस योजना का लाभ लेने युवाओं में काफी उत्साह है. नतीजन पिछले 20 दिनों में ही 30 हजार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हो गया है. अब युवाओं के लिए अपना करियर बनाने की राह आसान होगी.
राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता के साथ इसके लाभार्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी देगी. जिससे कि इन युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो. योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता पोर्टल (Unemployment allowance Portal) पर 91,049 आवेदन मिले हैं. दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है.
ये होंगे पात्र
बता दें कि योजना के तहत 2,500 रुपये लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं. ये राशि सीधे आवेदकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है. सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी है. बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो. साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो. पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो.
कौन होगा अपात्र ?
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो. उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा. उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो.
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा.
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे.
साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे.