रायपुर। ED और आईटी के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आबकारी विभाग में पदस्थ अधिकारी ने थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.05.2023 को मोबाईल नंबर 9112329778 के धारक द्वारा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0771-2512612 में फोन कर स्वयं को प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली से बात करना कहकर, मुझे कुछ जानकारियां चाहिए कहा तथा पूछा गया कि वर्तमान में उपायुक्त आबकारी कौन है, अभी हाल ही में रिटायर्ड उपायुक्त कौन है उनका मोबाईल नंबर पूछने के साथ ही एस.एन. साहू व रमेश अग्रवाल कौन है उनका मोबाईल नंबर पूछा जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त सभी जानकारियां एवं उनका मोबाईल नंबर अज्ञात व्यक्ति को दिया गया तथा अंत में व्यक्ति ने प्रार्थी को कहा कि आप क्षेत्री, ज्वाइंट डॉयरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय सेंट्रल जोन नागपुर से उनके मोबाईल नंबर 9561225697 से संपर्क कर लें। जिस पर प्रार्थी द्वारा कार्यालय के दूरभाष से मोबाईल नंबर 9561225697 पर संपर्क किया गया, तब उसके द्वारा कहा गया कि वह अपने मोबाईल नंबर से उसके मोबाईल नंबर पर बात करें, कि प्रार्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन से श्री क्षेत्री के मोबाईल नंबर 9561225697 पर संपर्क किया गया। जिस पर उसके द्वारा कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय को आपके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच ई.डी., आयकर विभाग, ई.ओ. डब्ल्यू, ए.सी.बी एवं सी.वी.सी. से करायी जायेगी। आप जवाब दे कि क्या करना है, उसके द्वारा उपरोक्त बातें बार-बार दोहराई गई तब प्रार्थी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में आपके द्वारा जांच कर ली जायें, जिससे उसके द्वारा पुनः कहा गया कि आपका क्या कहना है, अन्यथा प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जायेगी, उसके द्वारा यह भी कहा गया कि आप चाहें तो आपका प्रकरण समाप्त हो सकता है, जिसके लिये आपको मुझे पैसे देने होंगे एवं प्रार्थी को धमकाकर पैसों की मांग करने लगा। अंत में प्रार्थी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में आपके द्वारा जांच कर ली जायें, जिसके पश्चात् व्यक्ति द्वारा फोन काट दिया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 117/23 धारा 419, 384 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर में पदस्थ दो अधिकारियों के द्वारा दिनांक 18.03.2023 को मोबाईल नं. 9561225697 के धारक ने फोन कर अपना नाम एर्श्वय क्षेत्री तथा स्वयं को ई.डी. का अधिकारी होना बताकर आपके लोगों के विरूद्ध ई.डी. एवं ई.ओ. डब्ल्यू. में संपत्ति संबंधी शिकायत है जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रहीं है कहकर, अगर आपको शिकायत जांच कार्यवाही से बचना है तो दोनों मेरे पास पृथक – पृथक 5,30,000/- रूपये कुल 10,60,000/- रूपये अमरावती भेज दो कहकर धमकी देने लगा। जिस पर दोनांे अत्यधिक घबराकर दोनों का कुल 10,60,000/- रूपये अपने परिचितों के माध्यम से अमरावती (महाराष्ट्र) में उक्त मोबाईल नंबर के धारक विकास क्षेत्री को दिये। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 119/23 धारा 419, 384 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटनाओं के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। अज्ञात आरोपी द्वारा जिन मोबाईल नंबरों से प्रार्थियों के मोबाईल नंबरों व कार्यालय के दूरभाष नंबरों में फोन कर बातचीत किया गया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान अज्ञात आरोपी की लोकेशन चिन्ह्ांकित करने में सफलता प्राप्त हुई। प्राप्त लोकेशन के आधार पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम को महाराष्ट्र के अमरावती रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अमरावती पहुंचकर आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी अश्वनी भाठिया एवं निशांत इंगडे को हिरासत में लिया गया।