Delhi High Court On Wikipedia: दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी ANI की अवमानना याचिका पर विकिपीडिया को नोटिस जारी करते हुए सख्त चेतावनी दी है। आदेश नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें। कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी ANI के मामले में आई है, जिसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद विकिपीडिया ने आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया है। इसे लेकर ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा किया है। कोर्ट ने विकिपीडिया के ऑथराइज्ड प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया है।
दरअसल विकिपीडिया पर ANI के पेज को कुछ लोगो ने एडिट करके आपत्तिजनक जानकारी साझा की थी। एडिट किए गए पोस्ट में लिखा था कि ANI मौजूद सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के टूल के रूप में प्रयोग होता है। इसे लेकर ANI ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है तो विकिपीडिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कुछ बातें कोर्ट के सामने रखनी थी, जिसमें उन्हें समय लगा, क्योंकि विकिपीडिया का बेस भारत में नहीं है। हाई कोर्ट ने वकील के इस कथन पर आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में उपस्थित होने में वक्त लगा, क्योंकि संस्था भारत में स्थित नहीं है। इसपर हाई कोर्ट ने कहा कि हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें।
ये है पूरा मामला
विकिपीडिया पर ANI के पेज को कुछ लोगो ने एडिट करके आपत्तिजनक जानकारी साझा की थी। एडिट किए गए पोस्ट में लिखा था कि ANI मौजूदा सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के टूल के रूप में प्रयोग होता है, जिसको लेकर ANI ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने विकिपीडिया को आदेश दिया था कि उन 3 लोगों की जानकारी वो उपलबध कराए, जिन्होंने पेज एडिट किया था। बावजूद इसके विकिपीडिया ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसको लेकर ANI दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और कहा कि कोर्ट के आदेश के की अवमानना हुई है।