मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाई कोर्ट ने ED-CBI से मांगा जवाब, साथ ही AAP नेता को दी बड़ी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे. कोर्ट ने उनकी जमानत की मांग पर ED और CBI को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है.

कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को करेगा. मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉ्ड्रिंग मामले में 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.

मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया. याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए अदालत सहमत हो गई.

सिसोदिया ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए सप्ताह में 1 बार बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी.

ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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