अलग-अलग मामलों में कुल 228 नग अवैध शराब पकड़ाया

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अं. चौकी अर्जुन कुमार कुर्रे के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे मुहिम के तहत थाना गैंदाटोला पुलिस थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अमृत लाल साहू के नेतृत्व पर कल हमराह सउनि सत्तुलाल कंवर, प्रधान आरक्षक 926, 466, 413 आरक्षक 240, 899, 1611, 735 के देहात भ्रमण एवं जुर्म जरायम पता साजी पर रवाना हुआ था, मुखबीर की सूचना पर ग्राम फाफामार सोसायटी के पास पहुंचकर आरोपी सुन्दरलाल चंद्रवंशी पिता सुमरन चंद्रवंशी उम्र 29 साल, धनुष साहू पिता केशोलाल साहू उम्र 48 साल दोनो निवासी ग्राम केशाल थाना गेंदाटोला के कब्जे से 100 नग देशी दारू टायगर ब्रांड महाराष्ट्र निर्मित जुमला 9.000 लीटर कीमती 3000 रूपये एवं मो.सा. क्रमांक सीजी 08 ए ई 0306 कीमती 25,000 रूपये एवं ग्राम सीताकसा तिराहा मंदिर के पास आरोपी विश्वनाथ देहारी पिता भिखारीराम देहारी उम्र 45 साल निवासी ग्राम सीताकसा थाना गैंदाटोला के कब्जे से 100 नग देशी दारू टायगर ब्रांड महाराष्ट्र निर्मित जुमला 9.000 लीटर कीमती 3000 रूपये एवं मो.सा. क्रमांक सी जी 04 सी डब्ल्यू 0103 कीमती 20,000 रूपये को समक्ष गवाहान के जप्त कर आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13 / 22, 14/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। प्रकरण अजमानीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
अन्य प्रकरणों में आरोपी दिनेश कुमार साहू पिता स्व. बिहारीलाल साहू उम्र 27 साल निवासी कोलियारा ओपी पिनकापार थाना देवरी जिला बालोद के कब्जे से 16 पौवा देशी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित कीमती 960 रूपये एवं आरोपी सोहन लाल साहू पिता तिलोकचन्द साहू उम्र 26 साल निवासी महराजपुर ओपी पिनकापार थाना देवरी जिला बालोद के कब्जे से 12 पौवा देशी संत्री महाराष्ट्र निर्मित कीमती 720 रूपये का जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 15/22, 16/22 धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर छोड़ा गया। उपरोक्त कार्यवाही पर थाना गेंदाटोला स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

error: Content is protected !!