मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला, लंबित केस को इलाहाबाद HC ट्रांसफर करने का आदेश

प्रयागराज. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. 3 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकारा. हाईकोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया जिसके बाद अब इस मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा.

आपको बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दाखिल हुई थी. कोर्ट में प्रतिवादी पक्षकारों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं.

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है. याचिका में प्रार्थना की गई थी कि सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए. सुनवाई करने के बाद जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया.

error: Content is protected !!