पटना. बिहार के सुल्तानगंज- अगुवानी घाट निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला अब पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर द्वारा दर्ज लोकहित याचिका में इस पूरे मामले की निष्पक्ष एजेंसी या न्यायिक जांच की मांग की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि यह पुल दूसरी बार गिरा है। जब पहली बार गिरा था तब विभागीय जांच तक नहीं कराई गई थी।
उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि पहली बार पुल का कुछ हिस्सा गिरने के बाद भी निर्माण करा रही कंपनी ही कार्य करती रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार और विभाग की ही गलती है, ऐसे में कोई सरकारी एजेंसी कैसे सही जांच कर सकती है।
सेंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि करप्शन, पुल बनाने में घटिया सामान के इस्तेमाल के कारण ढह गया। उन्होंने याचिका में मांग की है कि जो भी दोषी और जिम्मेदार पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिका में पुल निर्माण करा रही एस पी सिंगला कंपनी को काली सूची में डालने और उसीसे इस पुल में लगी राशि की वसूली करने की भी मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पुल के गिरने के बाद राज्य की सियासत गर्म है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं।