ASI का आवेदन जिला अदालत ने किया मंजूर, सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा था समय

Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जमा नहीं हो पाई. केंद्र सरकार के स्पेशल गवार्निंग काउंसिल अमित श्रीवास्तव ने कहा कि 15 दिन का अतिरिक्त समय देने के लिए हमने अदालत में आवेदन दिया है.

मामले पर वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई हुई. जिला जज की अदालत ने एएसआई का सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के समय बढ़ाये जाने का आवेदन मंजूर कर लिया है. इस मामले में जिला जज ने मौखिक आदेश में 10 दिन बढ़ाने की बात कही है.

देशभर के पुरातत्व विशेषज्ञ हुए शामिल

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था. 24 जुलाई से एएसआई की टीम ने सर्वे का काम शुरू किया था. दो नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है. रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. अदालत ने 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में एएसआई के देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे. डिप्टी डायरेक्टर डॉ. आलोक कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सारनाथ, प्रयागराज, पटना, कोलकाता और दिल्ली के पुरातत्व विशेषज्ञों ने सर्वे का काम किया. जीपीआर तकनीक से अध्ययन के लिए हैदराबाद से विशेषज्ञों का दल आया था.

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