4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा, 65 साल के भीमराव को मिली फांसी की सजा

पुणे में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 मई 2026 को 65 साल के बुजुर्ग आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर मृत्युदंड की सजा की मांग करेंगें. पुणे के नसरापुर नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले मैं आरोपी भीमराव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस जघन्य और घिनौनी वारदात के लिए उम्रकैद की सजा काफी नहीं है.

पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की दास्तां दहलाने वाली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बच्ची के मुंह में मोजा ठूंसा था.

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में चार साल की नन्ही सी बच्ची से दरिंगदी करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने के दोषी भीमराव कांबले को कोर्ट ने सजा सुना दी है. इस केस के आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई गई है. रिकॉर्ड 59 दिनों में इस दिल दहला देने वाली घटना के दोषी को सजा सुनाई गई.

बच्ची के रेप और मर्डर केस में सोमवार (29 जून) को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एसआर सालुंके ने यह सजा सुनाई है. इस मामले में आज पुणे की अदालत ने POCSO की तीन धाराओं के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. 65 साल के भीमराव कांबले पर अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या सहित कुल सात मामले दर्ज थे.

आरोपी के खिलाफ सभी 7 आरोप पूरी तरह से साबित हो चुके थे. 65 वर्षीय आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.

इस मामले में अंतिम 26 जून को पुणे की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. इसी के साथ यह मामला अब तक का सबसे तेज चलने वाली कार्यवाही बना है. फैसला सुनाने के दौरान बच्ची के परिजन कोर्ट में मौजूद थे.

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