MP Salary And Pension: केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन बढ़ाने का ऐलान किया. सैलरी के अलावा दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में भी इजाफा किया गया है. 1 अप्रैल से सांसदों को एक लाख की जगह 1.24 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे. इसके अलावा दैनिक भत्ता के तौर पर 2000 की जगह 2500 रुपये कर दिया है. संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) ने सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है.
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर ये परिवर्तन किया गया है और यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है. पांच साल बाद सांसदों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि, यह वेतन बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी.
2018 में हुआ था बदलाव
इससे पहले सांसदों की पेंशन 25000 रुपये थी, उसे अब 31 हजार कर दिया गया है. इसके अलावा जो दो बार या तीन बार के सांसद रहे हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है. मौजूदा बजट सत्र के दौरान सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है. सासंदों को मिलने वाले वेतन और भत्ते में इससे पहले अप्रैल 2018 में संशोधन की घोषणा की गई थी. साल 2018 में संशोधन में घोषित सांसदों के लिए आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था.
साल 2018 के संशोधन के मुताबिक, सांसदों को अपने ऑफिस को अप टू डेट रखने और अपने जिलों में मतदाताओं से बातचीत करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है. इसके अलावा, उन्हें कार्यालय भत्ते के रूप में हर महीने 60,000 रुपये और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में मिलते हैं. इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी.