नई दिल्ली. मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार और मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया. राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द सुनवाई हो. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया.