राजनांदगाव। आवेदक वीरसिंह उईके द्वारा थाना छुरिया में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि 4 दिसम्बर को स्वराज माजदा क्र. सीजी-08-3698 में रेत भरकर जोब से छुरिया की ओर आ रहा था, इस बीच छुरिया के समीप ही मालवाहक का डीजल खत्म हो गया था, उसी समय पैरी की ओर से आ रहे विधायक पति चंदू साहू द्वारा उक्त वाहन के ड्राईवर वीरसिंह से गाड़ी के संबंध में पूछताछ की गई, जिसके द्वारा उक्त वाहन कांग्रेस के जिला महामंत्री तरूण सिन्हा का होना तथा उक्त रेत के संबंध में रॉयल्टी पर्ची भी होना बताया गया किंतु चंदू साहू द्वारा वीरसिंह को जातिगत गाली-गलौच किया एवं दोबारा न आने के संबंध में धमकाया गया । उक्त शिकायत जांच के दौरान आवेदक, घटनास्थल पर उपस्थित गवाहों के कथनों के आधार पर अनावेदक चंदू साहू द्वारा आवेदक को फारेस्ट नाका छुरिया के पास गाली गुप्तार करना, जातिसूचक गाली देते हुए सार्वजनिक स्थान पर अपमानित कर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया गया। अतः शिकायत जांच में आये तथ्यों के आधार पर थाना अजाक में विधायक पति चंदू साहू के विरूद्ध अपराध क्र. 09/2021 धारा 294, 506 भादवि. 3(1)(द), 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है ।