सारंगढ़-बिलाईगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग के कोसीर परियोजना के ग्राम सुवरगुड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम उधरा में आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता और ग्राम रक्शा, खैराछोटे, छतौना, अमलीपाली-अ में आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किया जाना है। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2023 तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कोसीर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कार्यालयीन दिवस और समय पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता पद हेतु बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सहायिका पद हेतु आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस भर्ती में विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।
नियुक्ति नियमावली व निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता का पद पूर्णत अस्थाई या मानसेवी होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रति माह मानदेय भुगतान किया जायेगा। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवदेन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न में से काई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा, जिस वार्ड/ग्राम में आंगनबाड़ी पद रिक्त है उस वार्ड/ग्राम की अद्यतन मतदान सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसका उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए या संबंधित ग्राम के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों हेतु वार्ड पार्षद या पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें वार्ड/ग्राम में निवासरत रहने का पता का स्पष्ट उल्लेख हो। आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से कम तथा 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जायेगी। आवेदिका को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजो में स्व प्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
आवेदन में वर्तमान का नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करना अनिवार्य होना। आवेदिका को आगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सहायिका पद हेतु 8वी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सहायिका पद हेतु कक्षा 8वीं का अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। ग्रेडिंग की दशा में संबंधित संस्था के प्रधानपाठक से सत्यापित अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्राप्तांक एवं प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्यथा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि उस ग्राम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका अनुपलब्ध हो तो नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदिकाओं का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक प्रदाय किया जाएगा। गरीबी रेखा की प्रभावशील सूची अनुसार रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य होने पर 06 अंक प्रदाय किया जायेगा इस हेतु संबंधित परिवार के सदस्यता के संबंध में राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने पर 3 अंक प्रदाय किया जाएगा। तद् संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। इस हेतु आवेदिका को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा-संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश की प्रति। (नोट-परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की ही अवधि को मान्य किया जाएगा।) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त किया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
पूर्व से कार्यरत न्यूनतम एक वर्ष की अनुभव धारण करने वाली कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका को 6 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जावेगा। तद् संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।. निर्धारित योग्यता में 60 प्रतिशत अंक आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जायेगी। आवेदिका आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजो का स्वयं भली-भांति जाचं कर लेवें। बाद में अथवा दावा आपत्ति के समय अंक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति में आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे। त्रुटि पूर्ण आवेदन व अस्पष्ट आवेदन होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। निर्धारित समय तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।