इस्लामाबाद. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को तोशाखाना केस (Toshakhana Case) में तीन साल कैद (3 Years Imprisonment) की सजा सुनाई. इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पाकिस्तानी अखबार ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को ‘भ्रष्टाचार’ के लिए दोषी ठहराया.