बिलासपुर। जिला सहकारी बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी की है। याचिका में बेलचंदन ने बताया है कि उनके खिलाफ दुर्ग की सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। एफआईआर के खिलाफ बेलचंदन ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी, साथ ही अग्रिम जमानत मांगी थी।
इस पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को चार सप्ताह के भीतर पुलिस की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इस बीच जुलाई महीने में याचिकाकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। बेलचंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।