रायपुर। मतदान के लिए वोटर आइडी के अलावा अन्य 12 तरह के दस्तावेज भी मान्य होंगे। यह दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक दस्तावेज को भी मान्य किया गया हैं।
ऐसे मतदाता जो अपना वोटर आइडी पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए है।
वहीं फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआइडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा प्रवासी मतदाताओं को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।