राजनांदगांव। पुलिस चौकी तुमड़ीबोड के अपराध क्रमांक- 485/2023 धारा 350, 376,506 भादवि के प्रकरण की पीड़िता ने चौकी तुमड़ीबोड आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज़ कराई कि बीते 14 अक्टूबर को आरोपी लोकू राम वर्मा पिता हिरामन वर्मा निवासी संगीनकच्छार द्वारा लगभग 11:00 बजे पीड़िता के घर मे घुस कर उसके साथ जबरजस्ती बल पूर्वक बलात्कार किया है एवं उसके बाद लगातार और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा लेकिन पीड़िता द्वारा मना करने पर बीते 27 नवंबर को 04:00 बजे शाम को आरोपी द्वारा पीड़िता के घर पर घुसकर टंगिया और राड लेकर जान से मारने की धमकी दिया कि रिपोर्ट पर 30 नवंबर को अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सर के मार्गदर्शन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा सर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल सर के निर्देशन में पुलिस चौकी तुमडीबोड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 1 दिसंबर को टीम रवाना कर आरोपी को उसके सकूनत में जाकर पता तलाश किया जो सकुनत से बाहर होने से मुखबीर की सूचना से ग्राम दीवानभेडी से अभिरक्षा मे लेकर चौकी तुमड़ीबोड लाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी तुमडीबोड चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक 602 देवसत रामटेक,आरक्षक 1388 महेन्द्र साहू, आरक्षक 521 राकेश वर्मा का विशेष योगदान रहा।