रायपुर। मोवा ज़मीन विवाद में न्यायलय ने बड़ा फैसला लिया है। युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण जिलाध्यक्ष आसिफ मेमन ने नूर बेगम की मोवा स्थित जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई थी जिसे न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता आसिफ मेमन ने नूर बेगम से इस ज़मीन का सौदा 3 करोड़ 9 लाख छिहत्तर हज़ार में किया और इसके एवज में रजिस्ट्री करवाते समय 7 चेक दिया था जिसमें एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद नूर बेगम यह पूरा मामला न्यायालय ले कर गयी आज न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता की रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया है।
बता दें कि, इसी मामले में न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस को एफ.आई.आर करने का आदेश भी दिया और सिविल लाइन्स पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी 420 का मामला दर्ज किया। इसके बाद से कांग्रेस नेता आसिफ मेमन फरार है उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। कांग्रेस नेता से अपनी जान का खतरा बताते हुए नूर बेगम ने पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई है।