राजनांदगांव। केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 परिपेक्ष्य में दिनांक 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागु किया गया है, जिसका सभी आम जनता को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। कि 19 मई के दरम्यानी रात्रि में डी0जे0 संचालकों द्वारा निधा्ररित समय सीमा के बाद जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देर रात्रि तक डी0जे0 साउण्ड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को काफी तेज आवाज में बजाने से शहर के आम रहवासियों को काफी परेशानियां हुई थी। जिस पर आज दिनांक 22.05.2024 को घटना स्थल रामदरबार रायपुर नाका राजनांदगांव के पास एस0के0 डीजे धुमाल के संचालक करण वर्मा पिता संतोष वर्मा उम्र 19 वर्ष साकिन रामनगर वार्ड नं. 07 ओ0पी0 चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से वाहन स्वराज माजदा क्रमांक सी0जी0 08 एल- 0405 मे लगा साउण्ड सिस्टम व धुमाल एवं घटना स्थल पुराना गंज चौक राजनांदगांव के पास संस्कारधानी डीजे धुमाल के संचालक संदीप सिंह सेवते पिता स्व0 प्रदीप सिंह सेवते उम्र 35 वर्ष साकिन स्टेशन पारा वार्ड नं. 11 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक सी0जी0 19 एच-1173 मे लगा साउण्ड सिस्टम व धुमाल को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
दोनो डीजे धुमाल संचालको के खिलाफ छ0ग0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत पृथक-पृथक कार्यवाही की गई, डीजे धुमाल संचालको के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, आरक्षक विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल, किशन चंद्रा, नरेन्द्र प्रजापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।