बलौदाबाजार. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून 2024 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई हिंसक घटना के बाद लागू की गई धारा 144 की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब यह धारा आज शाम 4 बजे से 20 जून की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी.
बता दें, कलेक्टर और एसपी की बैठक में नागरिकों ने धारा 144 को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने धारा 144 की अवधि को 20 जून की मध्य रात्रि तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है.
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान
वहीं हिंसा घटना मामले की जांच करने पहुंची भाजपा दल में शामिल खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, कि कांग्रेस समाज को भड़काने और उकसाने का काम कर रही है.
उन्होंने दावा किया कि बलौदाबाजार हिंसा में समाज को भड़काने का षड्यंत्र कांग्रेस का ही था. इसके साथ ही, 15000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी कांग्रेस ने ही की थी. मंत्री दयाल दास बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा, “देवेंद्र यादव क्या सतनामी है?”
जानिए धारा 144 बढ़ाने के आदेश के प्रमुख बिंदु:
- नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
- अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का प्रवेश बलौदाबाजार में प्रतिबंधित रहेगा.
- कोई भी व्यक्ति शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरी, सांग एवं बल्लम या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा.
- अपवाद स्वरूप शासकीय कर्तव्य पर रहने वाले व्यक्ति ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे.
- ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे.