रायपुर. छत्तीसगढ़ में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. इस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. उन्होंने कहा है कि रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों/संस्था से सतर्क रहें. ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की खबरें लगातार आ रही है. इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य “छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है. “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है.
उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार ने कहा है कि किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए COME DUEST GEO संभावित धोखे से भी बचें. लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.