SC On Shariyat Law & Islam: मुस्लिम परिवार (muslim family) में जन्म होने के बावजूद इस्लाम में विश्वास न रखने वाले मुस्लमों पर क्या शरीयत कानून लागू होगा? या फिर शरीयत की जगह सामान्य सिविल कानून लागू हो सकते हैं? इसका जवाब देश की शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने इसके लिए सरकार को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा।
दरअसल याचिका केरल की रहने वाली साफिया पीएम नाम की लड़की ने दाखिल की है। उसका कहना है कि उसका परिवार नास्तिक है, लेकिन शरीयत के प्रावधान के चलते पिता चाह कर भी उसे अपनी 1 तिहाई से अधिक संपत्ति नहीं दे सकते हैं। बाकी संपत्ति पर भविष्य में पिता के भाइयों के परिवार का कब्जा हो जाने की आशंका है।
याचिका दाखिल करने वाली साफिया और उसके पिता नास्तिक हैं, लेकिन जन्म से मुस्लिम होने के चलते उन पर शरीयत कानून लागू होता है। याचिकाकर्ता का भाई डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी के चलते असहाय है। वह उसकी देखभाल करती हैय़ शरीयत कानून में बेटी को बेटे से आधी संपत्ति मिलती है। ऐसे में पिता बेटी को 1 तिहाई संपत्ति दे सकते हैं, बाकी 2 तिहाई उन्हें बेटे को देनी होगी। अगर भविष्य में पिता और भाई की मृत्यु हो जाएगी तो भाई के हिस्से वाली संपत्ति पर पिता के भाइयों के परिवार का दावा बन जाएगा।
मामले में याचिकाकर्ता की दलील है कि संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को अपने धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार देता है। यही अनुच्छेद इस बात का भी अधिकार देता है कि कोई चाहे तो नास्तिक हो सकता है। इसके बावजूद सिर्फ किसी विशेष मजहब को मानने वाले परिवार में जन्म लेने के चलते उसे उस मजहब का पर्सनल लॉ मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। वकील ने यह भी कहा था कि अगर याचिकाकर्ता और उसके पिता लिखित में यह कह देंगे कि वह मुस्लिम नहीं है, तब भी शरीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति पर उनके रिश्तेदारों का दावा बन जाएगा।
CJI और ASG ने क्या कहा
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षा वाली बेंच के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एक महिला, जो शरिया नहीं मानती, मसला उसका है। सीजेआई ने कहा कि यह सभी धर्मों पर लागू होगा। आपको एक जवाब दाखिल करना होगा, अगर हम कोई आदेश पारित करते हैं तो आपको अनुमति देने के लिए कई फॉर्म आदि होने चाहिए। एसजी ने कहा कि सही है, मैं अपने धर्म का उल्लेख नहीं करूंगा। एसजी ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि उनकी केवल एक बेटी है और वह पूरी संपत्ति बेटी को देना चाहती हैं, लेकिन शरीयत कानून केवल 50% की अनुमति देता है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दाखिल करेगी जवाब
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को अहम बताते हुए अटॉर्नी जनरल से कहा था कि वह उसकी सहायता के लिए किसी वकील को नियुक्त करें। इसके बाद 24 अक्टूबर 2024 को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक आएगा या आएगा भी या नहीं।
शरीयत एक्ट की धारा 3 ये कहती है
दरअसल, शरीयत एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है कि मुस्लिम व्यक्ति को यह घोषणा करता है कि वह शरीयत के मुताबिक उत्तराधिकार के नियमों का पालन करेगा। हालांकि जो ऐसा नहीं करता, उसे ‘भारतीय उत्तराधिकार कानून’ का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उत्तराधिकार कानून की धारा 58 में यह प्रावधान है कि यह मुसलमानों पर लागू नहीं हो सकता।