दुर्ग। नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी मो. इस्माईल अली (21) और उक्त कृत्य में उसका सहयोग करने के आरोप में उसके पिता शहादल अली (61) को न्यायालय ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक आरोपी मो. इस्माईल के पड़ोस में रहने वाली नाबालिग से जान पहचान थी। सात फरवरी 2023 की शाम करीब 7 बजे आरोपी इस्माईल अली ने नाबालिक को बहला फुसलाकर अपने घर ले गआ और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान घर में मौजूद आरोपित मोह.इस्माईल के पिता शहादत अली ने उक्त कृत्य में अपने पुत्र का सहयोग किया।
मामले में पुलिस ने पिता और पुत्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया और प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोष प्रमाणित होने पर दोनों आरोपित को सजा सुनाई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने की।

